बिज़नेस लोन

जानें बिज़नेस लोन पर टैक्स बेनिफिट का लाभ कैसे उठा सकते हैं?

जानें बिज़नेस लोन पर टैक्स बेनिफिट का लाभ कैसे उठा सकते हैं?
Bharti
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बिज़नेस संबंधित खर्चों और पैसों की तत्काल ज़रूरत को पूरा करने के लिए कारोबारी अक्सर बिज़नेस लोन लेते हैं। अगर आप भी बिज़नेस लोन लेने की सोच रहें हैं तो आपको इससे जुड़े टैक्स बेनिफिट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए इस लेख के ज़रिए समझते हैं कि आप कैसे बिज़नेस लोन के ज़रिए टैक्स में बचत (Tax benefit on business loan) कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें: स्मॉल बिज़नेस लोन या लाइन ऑफ क्रेडिट? दोनों में बेहतर कौन-सा है?

बिज़नेस लोन के ब्याज के भुगतान पर टैक्स डिडक्शन का लाभ

आप बिज़नेस लोन पर जो ब्याज चुकाते हैं, उस पर आप सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स में 1.5 लाख रु. तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। मान लीजिए आपने 3 साल की अवधि के लिए 30 लाख का लोन लिया। इस लोन पर 10% की दर से ब्याज लिया जा रहा है। ऐसे में 1 साल में आपको 1.64 लाख रु. के ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। इस ब्याज में से 1.5 लाख रु. तक की छूट आपको अपने इनकम टैक्स में मिल जाएगी। टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है:-

फॉर्मूला: कुल बिज़नेस रेवेन्यू – टैक्सेबल बिज़नेस एक्सपेंस = टैक्स की रकम

बिज़नेस लोन पर आप जितना ब्याज भरते हैं, उसे बिज़नेस संबंधित खर्चों की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए इस पर आपको टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है।आइए जानते हैं वे कौन से बिज़नेस संबंधित खर्च हैं जिन पर आप टैक्ट बेनिफिट का लाभ नहीं उठा सकते। नीचे दी गई लिस्ट में उन बिज़नेस संबंधित खर्चों के बारे में बताया गया है, जो कि बिज़नेस रेवेन्यू का हिस्सा नहीं होते हैं:-

  • कर्मचारियों को दी जाने वाली सैलरी और बोनस
  • ऑफिस का किराया
  • ऑफिस से जुड़े अन्य सामान जैसे स्टेशनरी, दैनिक रखरखाव में लगने वाली लागत आदि
  • बिज़नेस के इंश्योरेंस में किया गया खर्च
  • बिज़नेस की मार्केटिंग और विज्ञापन में किया गया खर्च

ये भी पढ़ें: बिल डिस्काउंटिंग और इन्वॉइस डिस्काउंटिंग क्या है?

बिज़नेस लोन पर इनकम टैक्स बेनिफिट से जुड़ी ज़रूरी बातें

  • बिज़नेस लोन की मूल राशि के बजाय इसके ब्याज पर इनकम टैक्स में छूट का लाभ मिलता है।
  • हर तरह के बिज़नेस लोन जैसे मशीनरी लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, स्मॉल बिज़नेस लोन आदि का ब्याज भरने
    पर इनकम टैक्स में छूट का लाभ उठाया जा सकता है।
  • अगर पर्सनल लोन का इस्तेमाल बिज़नेस संबंधित खर्चों के लिए किया गया है तो उस पर भी टैक्स डिडक्शन का
    लाभ मिलेगा।

 

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